उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर कोर्ट ने चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि केस में दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वो दिल्ली सरकार के लिए बहस करेंगे. दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है, कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है.
दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को दे, इनमें उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो. LG फिलहाल मंत्रीमंडल की सलाह और मदद से काम करें. करीब 400 फाइलों की जांच के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोक लगाई जाए.
ये भी पढ़ें...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एलजी ने मनीष सिसोदिया के सबसे खास अफसर का ट्रांसफर किया
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उप राज्यपाल ने विधायक निधि में 250 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाली फाइल लौटाई
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
डीईआरसी प्रमुख को हटाए जाने को लेकर विवाद : केजरीवाल ने रद्द किया जंग का आदेश
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे दिल्ली के बिजली सचिव सुकेश जैन को LG ने हटाया
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 18 जनवरी को करेंगे. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली सरकार ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राजधानी के शासन में उनका फैसला अंतिम माना जाएगा. याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 31 अगस्त और दो सितंबर के बीच छह याचिकाएं दाखिल की थीं.
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर कोर्ट ने चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि केस में दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वो दिल्ली सरकार के लिए बहस करेंगे. दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है, कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. यहां तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है.
दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को दे, इनमें उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो. LG फिलहाल मंत्रीमंडल की सलाह और मदद से काम करें. करीब 400 फाइलों की जांच के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोक लगाई जाए.
ये भी पढ़ें...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एलजी ने मनीष सिसोदिया के सबसे खास अफसर का ट्रांसफर किया
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उप राज्यपाल ने विधायक निधि में 250 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाली फाइल लौटाई
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
डीईआरसी प्रमुख को हटाए जाने को लेकर विवाद : केजरीवाल ने रद्द किया जंग का आदेश
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे दिल्ली के बिजली सचिव सुकेश जैन को LG ने हटाया
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 18 जनवरी को करेंगे. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली सरकार ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राजधानी के शासन में उनका फैसला अंतिम माना जाएगा. याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 31 अगस्त और दो सितंबर के बीच छह याचिकाएं दाखिल की थीं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
अरविंद केजरीवाल Vs LG मामला, दिल्ली सरकार, नजीब जंग, उपराज्यपाल नजीब जंग, सुप्रीम कोर्ट, Arvind Kejriwal, Najeeb Jung, Delhi Government, Kejriwal Vs JungNajeeb Jung, Supreme Court