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This Article is From Jan 30, 2020

नफरत वाले भाषण देने पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर EC की कार्रवाई, दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार पर लगाया बैन

चुनाव आयोग ने वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर पर 72 घंटे तथा BJP सांसद प्रवेश वर्मा पर 96 घंटे के लिए प्रचार करने पर पाबंदी लगाई.

नफरत वाले भाषण देने पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर EC की कार्रवाई, दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार पर लगाया बैन
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर पर 72 घंटे तथा BJP सांसद प्रवेश वर्मा पर 96 घंटे के लिए प्रचार करने पर पाबंदी लगाई. दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कथित तौर पर विवादित बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने का आदेश दिया था. साथ ही आयोग ने वर्मा को चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने को कहा था. आयोग, विवादित बयान मामले में ठाकुर से मंगलवार को ही जवाब तलब कर चुका है.

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बता दें, आयोग द्वारा जारी बयान में ठाकुर और वर्मा का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश जारी होने तक हटाने को कहा गया है. निर्वाचन नियमों के मुताबिक, किसी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नेताओं के प्रचार का खर्च संबद्ध पार्टी के चुनाव प्रचार के खर्च में शामिल होता है. जबकि स्टार प्रचारकों की सूची से इतर नेताओं के प्रचार पर होने वाले व्यय को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल किया जाता है.  निर्वाचन नियमों के तहत राजनीतिक दल के लिये अपने उम्मीदवारों के प्रचार पर खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की प्रचार पर खर्च की सीमा 28 लाख रुपये है.

स्पष्ट है कि ठाकुर या वर्मा को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किये जाने के बाद भी अगर वे चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो प्रचार में खर्च होने वाली राशि, उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल की जायेगी. आयोग के अवर सचिव पवन दीवान द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ठाकुर और वर्मा के विवादित बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन होने संबंधी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

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गौरतलब है कि ठाकुर पर रिठाला विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक जनसभा में भीड़ से विवादित नारे लगवाने का आरोप है जबकि पश्चिमी दिल्ली के सांसद वर्मा पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने वालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है. इस बीच आयोग ने विवादित बयान के मामले में पश्चिम दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे गुरुवार तक आयोग में अपना पक्ष रखने को कहा है. आयोग ने ठाकुर से मंगलवार को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है. (इनपुट एजेंसी से)

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