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This Article is From Sep 29, 2023

NCR में इमरजेंसी सर्विस पर GRAP के तहत डीजल जनरेटर सेट बैन नियम इस साल नहीं होगा लागू

GRAP दिल्ली के AQI स्तर पर आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है और दिल्ली-NCR में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को साथ लाता है.

NCR में इमरजेंसी सर्विस पर GRAP के तहत डीजल जनरेटर सेट बैन नियम इस साल नहीं होगा लागू
अस्‍पताल, रेलवे, मेट्रो, लिफ्ट सहित राष्‍ट्रीय महत्‍व की परियोजनाओं को भी इससे छूट दी गई है.
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्‍पोंस एक्‍शन प्‍लान (Graded Response Action Plan) के तहत एक अक्‍टूबर से डीजल जनरेटर सैट पर पाबंदी लगा दी गई थी. हालांकि एनसीआर में इमरजेंसी सर्विस पर GRAP के तहत डीजल जनरेटर सेट बैन नियम फिलहाल लागू नहीं होगा. यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) द्वारा लिया गया है. दिल्‍ली-एनसीआर में एक अक्‍टूबर से ग्रैप के नियम लागू होने हैं, लेकिन CAQM ने सिर्फ एनसीआर के शहरों में इमरजेंसी सर्विस को डीजल जनरेटर सेट इस्तेमाल करने के लिए 31 दिसंबर तक और मोहलत दे दी है. इसके बाद आपातकालीन सेवाओं से संबद्ध लोगों ने राहत की सांस ली है. 

दरअसल, CAQM ने 15 मई से एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि GRAP के दौरान डीजल जेनसेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के सीएक्यूएम के फैसले के खिलाफ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने कड़ा विरोध जताया था. 

GRAP दिल्ली के एक्यूआई स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है और दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को एक साथ लाता है. GRAP 1 अक्टूबर से पूरे NCR में लागू हो जाएगा.

डीजल जनरेटर्स को लेकर दिल्‍ली में लागू रहेगा नियम 

GRAP स्टेज 2 के तहत AQI 301 से 400 होने पर डीजल जनरेटर सेट्स पर बैन का नियम है. वहीं GRAP स्टेज 1 के तहत AQI 201 से 300 होने पर डीजल जनरेटर सेट्स के रेगुलर पावर सप्लाई की पाबंदी है. अब GRAP के तहत डीजल जनरेटर सेट्स का दिल्ली में इस्तेमाल न होने का नियम लागू रहेगा. 

जान लीजिए NCR में किसे मिली है छूट 

यह छूट लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं), रेलवे सेवाएं, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्‍लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और अन्‍य राष्‍ट्रीय महत्‍व की परियोजनाओं तक सीमित होगी. 

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