राजधानी दिल्ली (Delhi) में पर्यावरण का ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है, उसकी एक बानगी छतरपुर के गौशाला रोड से लगे हुए रिज इलाके में देखने को मिली. यहां पर पेड़ ट्रांसप्लांट के नाम पर सूखे पेड़ लगे हैं और इन पेड़ों की सुध लेना वाला कोई नहीं है. दिल्ली के छतरपुर के गौशाला रोड के पास रिज इलाके में करीब 1100 पेड़ रोड बनाने के नाम पर काट दिए गए. यह रोड छतरपुर रोड से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होते हुए सीबीआई और सीआरपीएफ के लिए बन रही आवासीय परियोजनों को जोड़ती है.
क्या कहते हैं पर्यावरणविद्
पर्यावरणविद दीवान सिंह एनडीटीवी को बताते है, "रिज इलाके में जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए वह सही तरीके से नहीं किया गया है. क्योंकि आमतौर पर जब पेड़ ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जहां पर पेड़ होता है उसी के नीचे से जड़े काटकर न्यूट्रिएंट लगाकर उसको पुनर्जीवित किया जाता है. जब उस पेड़ में नई पत्तियां आ जाती हैं और उसमें नई जड़ें निकलने लगती हैं, तब उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है."
वह आगे कहते हैं कि इस मामले में जो देखने को मिल रहा है, उसमें पेड़ पर नए पत्ते नहीं आए हैं, यानी यहां पर सही से काम नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़
दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया. प्राधिकरण ने पहले तो बिना अनुमति के पेड़ों को काट दिया. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को लताड़ भी लगाई है, साथ ही जिन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया था, उनको भी सही तरीके से नहीं लगाया गया.
बता दें कि जिस रास्ते के लिए डीडीए ने 1100 पेड़ काटे हैं, उसी रास्ते पर लक्ष्मी देवी का एक कमरे का घर था. सरकारी जमीन पर बने उनके घर को भी तोड़ दिया गया. अब वह उसी सड़क पर जीवन यापन के लिए ठेले पर चाय बेचती हैं.
पर्यावरण के लिए अधिकारी कितने चिंतित है, यह इस लीपापोती से दिख रहा है. शायद यह सूखे पेड़ भी सरकार के आंकड़ों में नंबर बढ़ा रहे होंगे लेकिन असलियत कुछ और ही है.
क्या है पूरा विवाद?
साल 2022 में छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय होते हुए सीबीआई और केंद्रीय सुरक्षाबलों के लिए बन रहे आवासीय योजना से जोड़ने के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बात शुरू हुई. अगस्त 2022 में सड़क का पहला मैप बनकर तैयार हुआ. जिसके बाद अक्टूबर 2023 में इस मैप में बदलाव किया गया. फरवरी 2024 में डीडीए ने सड़क के लिए रिज इलाके के पेड़ को काट दिया.
हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 मार्च 2024 के आदेश में डीडीए को पेड़ काटने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. लेकिन उससे पहले ही पेड़ कट चुके थे.
कोर्ट ने अगली सुनवाई में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को सुनवाई में “व्यक्तिगत रूप से उपस्थित” रहने और क्षेत्र में आगे किसी भी पेड़ की कटाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
14 मई को बेंच द्वारा पूछे जाने पर पांडा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को किसने अधिकृत किया था. उन्होंने कहा कि यह काम पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा किया गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि किसने ठेकेदार को पेड़ काटने के लिए अधिकृत किया था.
26 जून को हुई सुनवाई में डीडीए उप राज्यपाल के दौरे से जुड़ी जानकारी नहीं दे पाया. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.
सवाल फिर वही है, जैसा तमाम मामलों में होता है, उसी तरह इस मामले में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई होती तो दिल्ली के फेफड़ों को उम्मीद की थोड़ी बहुत हवा जो मिल रही है, शायद वो भी नहीं मिलती. अगर पर्यावरण बर्बाद होगा तो उसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा. फिर चाहे पेड़ काटने वाले हों या उसपर राजनीति चमकाने वाले.
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