विज्ञापन
This Article is From Dec 11, 2020

RT-PCR जांच की कीमत का मुद्दा, दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली RT-PCR जांच का शुल्क 800 रुपये तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को AAP सरकार से जवाब मांगा.

RT-PCR जांच की कीमत का मुद्दा, दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली RT-PCR जांच का शुल्क 800 रुपये तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को AAP सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को नोटिस जारी किया और ‘एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट' की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित शुल्क में जांच में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की लागत कवर नहीं की गई है.

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यह मूल्य सीमा ट्रूनेट और सीबीएनएएटी जांच के लिए लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें कॉर्ट्रिज का उपयोग होता है जो बहुत महंगे हैं. कोविड​​-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए इन जांचों का भी उपयोग किया जाता है.

Coronavirus India LIVE Updates: ओडिशा में कोरोना के 387 नए मामले, अब तक 1798 मरीजों की मौत

दिल्ली सरकार की ओर से पेश उनके स्थायी वकील रमेश सिंह और अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि यह मूल्य सीमा सीबीएनएएटी और ट्रूनेट जांच पर लागू नहीं है क्योंकि ये आरटीपीसीआर से अलग हैं. अदालत ने यह भी कहा कि तीनों जांच एक समान नहीं हैं और इसलिए इनके लिए समान मूल्य तय नहीं किया जा सकता है.

VIDEO: महिला की मौत के 3 दिन बाद बताया, 'वो कोरोना पॉजिटिव थी'

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com