CJI टीएस ठाकुर ने कहा कि ये ट्रांसफर के केस लगभग साल भर से लंबित हैं
हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल (AG) साफ तौर पर बताएं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं किए गए? मुख्य न्यायाधीश (CJI) टीएस ठाकुर ने कहा कि ये ट्रांसफर के केस लगभग साल भर से लंबित हैं इसलिए सरकार को इसका साफ जवाब देना चाहिए. अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो कोर्ट को बताना चाहिए. ऐसी फाइलें वापस भेजनी चाहिए. ऐसे मामे को लटकाया नहीं जा सकता.
उल्लेखनीय है कि जस्टिस केएम जोजफ को उतराखंड से तेलंगाना, जस्टिस एमआर शाह को गुजरात से मध्य प्रदेश, जस्टिस मुखर्जी को कर्नाटक से उतराखंड और जस्टिस बाल्मिकी मेहता को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिशें भेजी थीं जो फरवरी से अभी तक लंबित हैं. वहीं गुजरात के वकील यतिन ओझा ने कोर्ट में कहा कि गुजरात में हालात खराब हैं और हाईकोर्ट के जज के ट्रांसफर की फाइल पिछले साल फरवरी से लंबित है.
इससे पहले 18 नवंबर को सुनवाई में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे और कहा था कि तीन हफ्ते में केंद्र नियुक्ति दे. कोर्ट ने केंद्र की इन लोगों की नियुक्ति पर विचार करने की दलील खारिज कर दी गई थी. केंद्र ने इस सूची को वापस भेजा था.
उल्लेखनीय है कि जस्टिस केएम जोजफ को उतराखंड से तेलंगाना, जस्टिस एमआर शाह को गुजरात से मध्य प्रदेश, जस्टिस मुखर्जी को कर्नाटक से उतराखंड और जस्टिस बाल्मिकी मेहता को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिशें भेजी थीं जो फरवरी से अभी तक लंबित हैं. वहीं गुजरात के वकील यतिन ओझा ने कोर्ट में कहा कि गुजरात में हालात खराब हैं और हाईकोर्ट के जज के ट्रांसफर की फाइल पिछले साल फरवरी से लंबित है.
इससे पहले 18 नवंबर को सुनवाई में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 43 प्रत्याशियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे और कहा था कि तीन हफ्ते में केंद्र नियुक्ति दे. कोर्ट ने केंद्र की इन लोगों की नियुक्ति पर विचार करने की दलील खारिज कर दी गई थी. केंद्र ने इस सूची को वापस भेजा था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
हाई कोर्ट जजों का ट्रांफसर, सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल, टीएस ठाकुर, कोलेजियम, High Court Judges Appointment, हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति, High Court Judges Transfer, Supreme Court Vs Central Govt, Attorney General, TS Thakur, Collegium