फाइल फोटो
नई दिल्ली:
2 जी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है्. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी. हाईकोर्ट ने ये नोटिस ED और सीबीआई की अपील पर जारी किया. विशेष अदालत ने इस मामले में पूर्वदूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई व अन्य लोगों को बरी कर दिया था.
2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं : कनिमोझी
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम केस में ए राजा और कनिमोझी समेत बाकी आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
विशेष अदालत ने सीबीआई व ईडी द्वारा दर्ज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई को पिछले साल 21 दिसंबर को बरी कर दिया. इसके साथ ही विशेष अदालत ने ईडी के मामले में 17 अन्य लोगों को भी बरी किया जिनमें द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलेंगनर टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार शामिल है.
सिर्फ 2जी स्कैम में ही नहीं, बल्कि इन मामलों में भी न्यायिक जांच में फेल रही है सीबीआई
ईडी ने आरोपपत्र में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलेंगनर टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था.
विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के2 जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था. सीबीआई का आरोप था कि2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम केस में ए राजा और कनिमोझी समेत बाकी आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
विशेष अदालत ने सीबीआई व ईडी द्वारा दर्ज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोई को पिछले साल 21 दिसंबर को बरी कर दिया. इसके साथ ही विशेष अदालत ने ईडी के मामले में 17 अन्य लोगों को भी बरी किया जिनमें द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी तथा कलेंगनर टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार शामिल है.
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विशेष अदालत ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के2 जी मामले में भी राजा और कनिमोई समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था. सीबीआई का आरोप था कि2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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