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दिल्ली हाईकोर्ट का कर्लिंग स्पोर्ट मामले में दखल, IOA को एंट्री जमा करने का दिया निर्देश

IOA की मुख्य आपत्ति यह थी कि उनका आधिकारिक ईमेल अकाउंट निलंबित कर दिया गया है और वे समय सीमा से पहले एंट्री जमा नहीं कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक  भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले वर्ष चीन में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कर्लिंग टीम नहीं भेजने का फैसला किया.

दिल्ली हाईकोर्ट का कर्लिंग स्पोर्ट मामले में दखल, IOA को एंट्री जमा करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली:

अगले साल चीन में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों में कर्लिंग को शामिल ना किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को एंट्री जमा करने की अंतिम तारीख यानी 14 सितंबर तक कर्लिंग के लिए संख्या के अनुसार एंट्री जमा करने का निर्देश दिया. सात खिलाड़ियों की याचिका पर दखल.

IOA की मुख्य आपत्ति यह थी कि उनका आधिकारिक ईमेल अकाउंट निलंबित कर दिया गया है और वे समय सीमा से पहले एंट्री जमा नहीं कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक  भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले वर्ष चीन में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कर्लिंग टीम नहीं भेजने का फैसला किया. इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पीएन राजू समेत सात खिलाड़ियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दखल देने की मांग की थी.

हाईकोर्ट को बताया गया कि एंट्री  के दूसरे चरण (संख्या के अनुसार एंट्री) को भेजने की अंतिम तिथि 14 सितंबर, 2024 है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत इस मामले की सुनवाई की.  याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील  राहुल मेहरा ने आग्रह किया  कि उक्त खेलों में खेल के आधार पर प्रवेश 19 जून, 2024 को समाप्त हो गया और प्रवेश का दूसरा चरण (संख्या के आधार पर प्रवेश) 14 सितंबर, 2024 को समाप्त होगा.

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि IOA  उक्त खेलों में कर्लिंग खेल के लिए प्रवेश नहीं भेजता है, तो वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत निष्प्रभावी हो जाएगी. उन्होंने अदालत को बताया  कि वर्तमान में किसी नाम को भेजने की आवश्यकता नहीं है तथा यह केवल एंट्री का एक चरण (संख्या द्वारा एंट्री) है, जो 14 सितंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है.

भारतीय कर्लिंग महासंघ के वरिष्ठ वकील अरविंद नायर ने भी मेहरा की दलीलों का समर्थन किया.इस दौरान IOA के वकील  सागर चौरसिया ने कहा कि वर्तमान में आधिकारिक ई-मेल संचार चैनल कार्यात्मक नहीं है. यद्यपि इसकी कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने फैसले में कहा कि न्यायालय की राय में, वर्तमान याचिका में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्नों पर अंततः विचार-विमर्श किया जा सकता है. हालांकि, यदि IOA  एंट्री के दूसरे चरण की समय सीमा को पूरा नहीं करता है, तो तत्काल रिट याचिका निष्फल हो जाएगी. इसलिए, IOA  को खेल के लिए दूसरे चरण की प्रविष्टि भेजने का निर्देश दिया जाता है 

यह भी ध्यान दिया जाता है कि 17 अप्रैल, 2023 को अदालत ने IOA को इस सवाल पर फैसला लेने का निर्देश दिया था कि कर्लिंग के खेल के लिए किस निकाय को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी जाए. मेहरा  ने बताया है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह उम्मीद की जाती है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले,  IOA उक्त आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य  करेगा. अगली सुनवाई 29 अक्टूबर, 2024 को  करेगा.
 

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