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'Islamic Ethics of Warfare' किताब में ऐसा क्या है? दिल्ली सरकार ने दे दिए जब्त करने के आदेश

दिल्ली सरकार ने एक किताब के अंदर मौजूद कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए इसे जब्त करने का आदेश दिया है. किताब का नाम Islamic Ethics of Warfare है और आरोप है कि किताब में एक विशेष समुदाय को कट्टरवाद और सशस्त्र विद्रोह के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करने की बात की गई है.

'Islamic Ethics of Warfare' किताब में ऐसा क्या है? दिल्ली सरकार ने दे दिए जब्त करने के आदेश
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  • दिल्ली सरकार ने पुस्तक "Islamic Ethics of Warfare" को जब्त करने का आदेश दिया है
  • गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि पुस्तक एक विशेष समुदाय को हिंसा के लिए उकसाती है
  • यह पुस्तक धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावनाओं को जन्म देती है
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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने एक किताब के अंदर मौजूद कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए इसे जब्त करने का आदेश दिया है. किताब का नाम  Islamic Ethics of Warfare है और आरोप है कि किताब में एक विशेष समुदाय को कट्टरवाद और सशस्त्र विद्रोह के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की बात की गई है.
 

दिल्ली सरकार के आदेश में क्या है?

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि पुस्तक "इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर" व्यक्तियों, विशेष रूप से एक विशिष्ट समुदाय को, सशस्त्र विद्रोह की ओर उकसाती है तथा कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देती है जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं. साहित्य के पठन और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर उपलब्ध साक्ष्य निर्विवाद रूप से संकेत करते हैं कि हिंसा की वकालत करने के लिए धार्मिक ग्रंथों के दुरुपयोग के साथ-साथ भड़काऊ सामग्री हेतु तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है.

दिल्ली सरकार ने आदेश में आगे लिखा कि पुस्तक न केवल अन्य धर्मों के खिलाफ युद्ध की वकालत करके एकेश्वरवाद की श्रेष्ठता को बढ़ावा देती है और तर्क देती है, बल्कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले अन्य धार्मिक समूहों के विश्वासों पर सक्रिय रूप से हमला करती है. 

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BNS की ये धाराएं लगाई गईं

आदेश में आगे लिखा है कि कथित पुस्तक "इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर" की पहचान की गई है जो देश में धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावनाएं पैदा कर रही है और इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 98 के अंतर्गत 'जब्त' घोषित करने की आवश्यकता है.जबकि; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197 ( 1 ) ( ग ) तथा 197 (1) (घ) के प्रावधानों के तहत ऐसे विचारों को दोषी पाया गया. 

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