फाइल फोटो : दिल्ली गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को 16 दिसंबर के गैंगरेप मामले में शामिल किशोर के बारे में फैसला सुनाने की अनुमति दे दी है। हालांकि नाबालिग की उम्र तय करने पर उसने अर्जी मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोर आरोपियों को सामान्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाने से मुक्ति के बड़े विषय पर अदालत विचार करेगी।
अदालत ने कहा कि भाजपा के सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करने वाली सरकारी याचिका इस व्यापक विषय पर विचार के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोर आरोपियों को सामान्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाने से मुक्ति के बड़े विषय पर अदालत विचार करेगी।
अदालत ने कहा कि भाजपा के सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करने वाली सरकारी याचिका इस व्यापक विषय पर विचार के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं