दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने दोनों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओर से दायर चार्जशीट में राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी को और राजेश जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक मीडिया प्रचार कंपनी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक-प्रवर्तक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्होत्रा को भी आरोपी बनाया गया था.
राजेश जोशी और उनकी कंपनी पर आरोप
ईडी के आरोपों के अनुसार, "जांच के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चला है कि राजेश जोशी और उनकी कंपनी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कई व्यक्ति दक्षिण की शराब लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपये की दलाली के हिस्से से जुड़ी कई प्रक्रियाओं/गतिविधियों में शामिल हैं."
AAP को बताया था वास्तविक लाभार्थी
जांच एजेंसी ने कहा था, ‘‘चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड न केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने में शामिल है, बल्कि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद भुगतान करने में भी... और इन भुगतान की वास्तविक लाभार्थी AAP है, क्योंकि इन भुगतानों का उपयोग वर्ष 2022 में गोवा चुनाव के खर्च को पूरा करने के लिए किया गया था."
वहीं गौतम मल्होत्रा पंजाब के व्यवसायी हैं. मल्होत्रा अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं.
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