दिल्ली शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 के लिए नॉन-प्लैन एडमीशन की घोषणा की

Delhi Schools Non-Plan Admission 2024: पंजीकरण प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है. केवल राजधानी में रहने वाले माता-पिता/बच्चे ही आवेदन करने के पात्र हैं.

दिल्ली शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 के लिए नॉन-प्लैन एडमीशन की घोषणा की

Delhi Schools Non-Plan Admission 2024: साइकिल I - 8 अप्रैल से 17 अप्रैल के लिए निर्धारित है.

शिक्षा निदेशालय (DoE), दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लैन एडमीशन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है. पंजीकरण प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है. प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है. डीओई के अनुसार, "वर्तमान में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एनएसओ के तहत पढ़ रहे छात्रों को अपने स्थानांतरण/पुन: प्रवेश के संबंध में आगे की सहायता के लिए उस स्कूल से संपर्क करना होगा, जिसमें वो अभी पढ़ रहे थे".

दिल्ली स्कूल नॉन-प्लैन एडमीशन 2024 : शेड्यूल

  • साइकिल I : 8 अप्रैल से 17 अप्रैल
  • साइकिल II : 15 मई से 15 जून
  • साइकिल III : 7 जुलाई से 31 जुलाई

दिल्ली स्कूल नॉन-प्लैन एडमीशन 2024 : पंजीकृत आवेदकों को आवंटित विद्यालयों का प्रदर्शन:

  • साइकिल I : 29 अप्रैल
  • साइकिल II : 27 जून
  • साइकिल III : 12 अगस्त

आवंटित विद्यालयों में प्रवेश के लिए दस्तावेजों को जमा करना/सत्यापन करना :

  • साइकिल I : 30 अप्रैल से 10 मई
  • साइकिल II : 28 जून से 6 जुलाई
  • साइकिल III : 13 अगस्त से 31 अगस्त

सरकारी स्कूलों में प्रवेश पाने के इच्छुक बच्चों के माता-पिता को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार अपने बच्चों का विवरण ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने का लिंक विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in के होम पेज पर "सरकारी स्कूल प्रवेश" लिंक के तहत उपलब्ध है.

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, कक्षा 5 में उत्तीर्ण/पदोन्नत घोषित आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा, जबकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनके निवास के निकट किसी भी स्कूल में पंजीकृत किया जाएगा. उन बच्चों के माता-पिता जो स्कूल नहीं गए हैं और 10-12 वर्ष की आयु के हैं, वे अपने बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के मूल्यांकन के लिए किसी भी नजदीकी स्कूल में पंजीकृत करा सकते हैं. मूल्यांकन के बाद बच्चे के प्रवेश की कक्षा को अंतिम रूप दिया जाएगा.

केवल दिल्ली में रहने वाले माता-पिता/बच्चे ही गैर योजना प्रवेश के तहत आवेदन करने के पात्र हैं. 

आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा :

  • व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवासीय पता और अंतिम स्कूल का विवरण (यदि कोई हो).
  • बच्चे का आधार नंबर/यूआईडी.
  • बैंक की शाखा और उसके आईएफएससी के नाम के साथ बच्चे का बैंक खाता नंबर.
  • बच्चे की जन्मतिथि.
  • माता-पिता का मोबाइल नंबर.

आवेदकों को अपने निवास स्थान के निकटतम सरकारी स्कूलों का चयन सावधानी से करना होगा, क्योंकि सीटें आवेदक के निवास स्थान के आधार पर आवंटित की जाएंगी. माता-पिता या तो अंतिम रूप से जमा करने के बाद पंजीकरण फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं या भविष्य के संदर्भ के लिए ऑनलाइन उत्पन्न पंजीकरण संख्या को नोट कर सकते हैं, जिसे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जाएगा.

दिल्ली स्कूल नॉन-प्लैन एडमीशन 2024: कक्षा 6 से 9 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड

  • कक्षा 6 - 10 वर्ष की आयु पूरी की लेकिन 12 वर्ष से कम
  • कक्षा 7 - 11 वर्ष की आयु पूर्ण लेकिन 13 वर्ष से कम
  • कक्षा 8 - 12 वर्ष की आयु पूरी की लेकिन 14 वर्ष से कम
  • कक्षा 9 - 13 वर्ष की आयु पूरी की लेकिन 15 वर्ष से कम

हालांकि, नियमित छात्र जिन्होंने 2023-24 के दौरान दिल्ली के शिक्षा निदेशालय या स्थानीय निकायों के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा उत्तीर्ण की है और उनके पास वैध एसएलसी और मार्कशीट है, उन्हें आयु-उपयुक्त मानदंड की प्रयोज्यता से छूट दी जाएगी.

आधिकारिक सूचना यहां देखें

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स्कूल प्रमुखों (HoS) के स्तर पर, अधिकतम और न्यूनतम दोनों, आयु में छह महीने की छूट भी दी जाती है, लेकिन माता-पिता को आयु में छूट के लिए संबंधित HoS को आवेदन करना होगा.