प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए एंटी डस्ट अभियान के तहत अभी तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है और 17.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. एंटी डस्ट अभियान सात अक्टूबर से शुरू किया गया था. इसके तहत 523 टीमों ने 2764 निर्माण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया है. ग्रीन वॉर रूम के जरिए एंटी डस्ट अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी.
गोपाल राय ने कहा कि निर्माण साइट्स का नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए. निर्माण साइट्स पर एंटी डस्ट संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया है कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है. यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो. निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है. यह अभियान 7 नवंबर तक चलेगा.
गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि कहीं भी अगर उनको निर्माण कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें.
उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
दिल्ली सरकार के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. जिसमें सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 1 लाख का और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
एंटी स्मॉग गन नहीं लगाने पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. निर्माण साइट्स पर धूल शमन उपाय नहीं करने पर 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 7,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और उससे अधिक क्षेत्र वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढकना जरूरी है. इसका उल्लंघन होने पर 7,500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
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