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This Article is From Dec 09, 2022

यूपी: सोनभद्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

अभियोजन के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनभद्र निहारिका चौहान ने शुक्रवार को इस मामले में शिवम (24) को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा दी.

यूपी: सोनभद्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
प्रतीकात्मक फोटो.
मथुरा:

उत्तर प्रदेश की मथुरा की एक विशेष अदालत ने 7 वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी. अदालत ने दोषी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनभद्र निहारिका चौहान ने शुक्रवार को इस मामले में शिवम (24) को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा दी. 

अपर शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने इस मामले को जघन्यतम अपराध मानते हुए कहा है, 'शिवम को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाय, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए.' उन्होंने कहा कि अर्थदंड की समूची धनराशि तीन लाख 25 हजार रुपये मृतका के पिता को मिलेगी.

घटना का ब्यौरा देते हुए अग्रहरि ने बताया कि बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बेटी नवम्बर 2020 को शाम 7 नवंबर 2020 को शाम 7 बजे से घर के पास से गायब हो गई. उस व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने स्तर से हर सम्भावित जगहों पर तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला.

अग्रहरि ने बताया कि इस व्यक्ति ने तहरीर में कहा था कि बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव के शिवम को उसके साथ खेलते हुए देखा गया था और उसे आशंका है कि उसकी बेटी को शिवम ने ही गायब किया होगा. इस तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी.

अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने शिवम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव नाले के पास से बरामद कर लिया. अग्रहरि के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट मिलने के बाद अपराध में हत्या और पॉक्सो एक्ट के धारा की जोड़ी दी गई.

उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर शिवम को दोषी पाया और उसे मृत्युदंड एवं तीन लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. मृतका के माता-पिता ने कहा कि उनकी बेटी को अब न्याय मिला है. उन्होंने अदालत के प्रति आभार जताया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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