 
                                            आय से अधिक संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है।
                                            
                                            क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
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                                                                                हैदराबाद: 
                                        केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अवैध सम्पत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है।
कडप्पा से सांसद जगन की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई थी इसलिए वह सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।
सीबीआई ने एक याचिका दाखिल कर अदालत से जगन का नार्को परीक्षण किए जाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी है।
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन को सीबीआई ने 27 मई को हिरासत में लिया था। सीबीआई ने उनसे सात दिन तक पूछताछ भी की थी।
अदालत में उस समय नाटकीय माहौल बन गया जब जगन ने न्यायाधीश से शिकायत की चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल के अधिकारियों व पुलिस ने उन्हें अदालत में एक साधारण पुलिस वाहन में लाकर उनका अपमान किया है।
जगन ने अदालत को सौंपे एक ज्ञापन में कहा, "मैं एक पार्टी का अध्यक्ष व सांसद हूं और अदालत ने मुझे विशेष श्रेणी के कैदी का दर्जा दिया है।"
उन्होंने जज से यह भी कहा कि उनकी पत्नी को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ इस तरह का बर्ताव जारी रहा तो वह जेल में अनिश्चित काल के लिए अनशन पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं सिर्फ आरोपी हूं दोषी नहीं।"
जज ए. पुलैया ने पुलिस को सुरक्षा आधार पर जगन के लिए एक विशेष वाहन का इंतजाम करने का निर्देश दिया। बाद में उन्हें एक बुलेटप्रूफ वाहन में जेल वापस भेजा गया।
अदालत ने पुलिस व जेल अधिकारियों से 14 जून तक इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि जगन को आम गाड़ी में अदालत क्यों लाया गया।
न्यायाधीश ने जगन की मां वाईएस विजयम्मा व पत्नी भारती को उनसे मुलाकात के लिए अदालत परिसर में आधे घंटे का समय दिया। जगन की बहन शर्मिला व उनके चाचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी भी उनसे मुलाकात के लिए अदालत परिसर पहुंचे।
                                                                        
                                    
                                कडप्पा से सांसद जगन की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई थी इसलिए वह सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।
सीबीआई ने एक याचिका दाखिल कर अदालत से जगन का नार्को परीक्षण किए जाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी है।
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन को सीबीआई ने 27 मई को हिरासत में लिया था। सीबीआई ने उनसे सात दिन तक पूछताछ भी की थी।
अदालत में उस समय नाटकीय माहौल बन गया जब जगन ने न्यायाधीश से शिकायत की चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल के अधिकारियों व पुलिस ने उन्हें अदालत में एक साधारण पुलिस वाहन में लाकर उनका अपमान किया है।
जगन ने अदालत को सौंपे एक ज्ञापन में कहा, "मैं एक पार्टी का अध्यक्ष व सांसद हूं और अदालत ने मुझे विशेष श्रेणी के कैदी का दर्जा दिया है।"
उन्होंने जज से यह भी कहा कि उनकी पत्नी को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ इस तरह का बर्ताव जारी रहा तो वह जेल में अनिश्चित काल के लिए अनशन पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं सिर्फ आरोपी हूं दोषी नहीं।"
जज ए. पुलैया ने पुलिस को सुरक्षा आधार पर जगन के लिए एक विशेष वाहन का इंतजाम करने का निर्देश दिया। बाद में उन्हें एक बुलेटप्रूफ वाहन में जेल वापस भेजा गया।
अदालत ने पुलिस व जेल अधिकारियों से 14 जून तक इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि जगन को आम गाड़ी में अदालत क्यों लाया गया।
न्यायाधीश ने जगन की मां वाईएस विजयम्मा व पत्नी भारती को उनसे मुलाकात के लिए अदालत परिसर में आधे घंटे का समय दिया। जगन की बहन शर्मिला व उनके चाचा वाईएस विवेकानंद रेड्डी भी उनसे मुलाकात के लिए अदालत परिसर पहुंचे।
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                                        Andhra Pradesh, Congress, Jagan Mohan Reddy, आंध्र प्रदेश, कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी, उपचुनाव, सीबीआई की हिरासत, By Election, CBI Custody
                            
                        