विज्ञापन
This Article is From Jul 23, 2020

मास्क और दस्ताने को कचरे में फेंकने से पहले उन्हें काट कर 72 घंटे घर में रखें: सीपीसीबी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोविड-19 कचरा के संबंध में अपने नये दिशानिर्देश में कहा है कि इस्तेमाल किये जा चुके मास्क और दस्तानों का निपटारा करने से पहले उन्हें काट कर कम से कम 72 घंटे तक कागज के थैलों में रखा जाना चाहिए.

मास्क और दस्ताने को कचरे में फेंकने से पहले उन्हें काट कर 72 घंटे घर में रखें: सीपीसीबी
देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं.
नई दिल्ली:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोविड-19 कचरा के संबंध में अपने नये दिशानिर्देश में कहा है कि इस्तेमाल किये जा चुके मास्क और दस्तानों का निपटारा करने से पहले उन्हें काट कर कम से कम 72 घंटे तक कागज के थैलों में रखा जाना चाहिए. बोर्ड ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये मास्क और दस्ताने संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल में लाये गये हों.

सीपीसीबी ने शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के निपटारे के लिये इसी कार्यप्रणाली का पालन करने का निर्देश दिया है. सीपीसीबी ने कहा, ‘‘वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, संस्थानों, कार्यालयों आदि में आम आदमी के बेकार पीपीई को अलग कूड़े दान में तीन दिन तक रखना चाहिए, उनका निपटारा उन्हें काट कर ठोस कचरा की तरह करना चाहिए. ''

यह भी पढे़ं - कर्नाटक: कोरोना टेस्‍ट रिपोर्ट पेश न कर पाने पर तीन अस्‍पतालों ने डॉक्‍टर को भर्ती करने से किया इनकार, मौत

सीपीसीबी ने कहा, ‘‘बेकार हो चुके मास्क और दस्तानों को फेंकने से पहले उन्हें काट कर कम से कम 72 घंटों तक ठोस कचरा की तरह कागज के थैले में रखा जाना चाहिए.'' यह चौथा मौका है, जब सीपीसीबी ने कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरे पर दिशानिर्देश जारी किया है.

सीपीसीबी ने कहा कि संक्रमित रोगियों द्वारा छोड़े गये भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरा के साथ एकत्र नहीं किया चाहिए. पीले रंग के थैले का इस्तेमाल सामान्य ठोस कचरा एकत्र करने के लिये नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरा के लिये हैं.

यह भी पढे़ं - अस्पताल से वीडियो साझा करने के बावजूद नहीं ली सुध, बदइंतजामी ने कोरोना मरीज की जान ले ली

सीपीसीबी ने कहा कि कोविड-19 पृथक वार्ड से एकत्र किये गये इस्तेमाल हो चुके चश्मा, चेहरा का कवच, एप्रन, प्लास्टिक कवर, हजमत सूट, दस्ताने आदि पीपीई को अवश्य ही लाल थैले में एकत्र करना चाहिए. दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘इस्तेमाल किये जा चुके मास्क (तीन परत वाले मास्क, एन 95 मास्क आदि) , हेड कवर/कैप आदि को पीले रंग के थैले में एकत्र करना चाहिए. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com