होशियारपुर:
पंजाब के होशियारपुर की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की के बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को सिर्फ तीन दिन में 12 साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनजिंदर सिंह ने मंगत राम उर्फ मंगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगत राम ने पिछले साल 14 दिसंबर को थिंडा गांव के गन्ने के खेत में चार साल की एक बच्ची का बलात्कार किया। तीन पहले ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।
(इनपुट भाषा से भी)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनजिंदर सिंह ने मंगत राम उर्फ मंगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगत राम ने पिछले साल 14 दिसंबर को थिंडा गांव के गन्ने के खेत में चार साल की एक बच्ची का बलात्कार किया। तीन पहले ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।
(इनपुट भाषा से भी)
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