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एक मिनट का फुटेज भी गायब नहीं होना चाहिए... अदालत ने इस राज्य की पुलिस को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को 18 महीने से एक मिनट भी कम समय तक रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

एक मिनट का फुटेज भी गायब नहीं होना चाहिए... अदालत ने इस राज्य की पुलिस को लगाई फटकार
सीसीटीवी फुटेज को लेकर विवाद
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मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु के डीजीपी को फटकार पड़ी है. कोर्ट ने पूछा है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 18 महीने तक सुरक्षित रखा जा रहा है या नहीं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को 18 महीने से एक मिनट भी कम समय तक रखना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. यह मामला सब-इंस्पेक्टर सरवन कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. सरवन कुमार भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी हैं.

दरअसल, सरवन कुमार ने आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारियों ने राशन के चावल की तस्करी की अनुमति देने के बदले उनसे 15 हजार रुपये की मांग की थी. सरवन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कुछ मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन की जानकारी सुरक्षित रखने की मांग की थी. उन्होंने 15 सितंबर से 15 अक्तूबर 2025 तक की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि डीबीएस पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी सिस्टम में महज 15 दिनों तक की फुटेज सुरक्षित रहती है.

लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने पहले अदालत को भरोसा दिया था कि सभी पुलिस स्टेशनों में 18 महीने तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी. लेकिन अब कोर्ट ने पाया है कि सीसीटीवी फुटेज तो सिर्फ 15 दिनों की सेव की जा रही है. ऐसे में पुलिस को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट बताना होगा कि डीबीएस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज 18 महीने की जगह सिर्फ 15 दिनों तक ही क्यों स्टोर की गई. इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

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