कई जगहों पर कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है. इस पर नकेल के लिए सरकार ने कफ सिरप की बिक्री के नियम सख्त कर दिए है. सरकार ने नए नियम प्रस्तावित किए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि खांसी की सिरप जैसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के न बेची जाएं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि अक्सर बड़ों के लिए बनी खांसी की सिरप बच्चों को दे दी जाती है, इसे रोकना होगा. कफ सिरप की खुलेआम हो रही बिक्री को रोकने के लिए ड्रग्स रूल्स में बड़ा बदलाव किया गया है.
नए नियम में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं अक्सर OTC (बिना पर्ची के) बेची जाती हैं, इसे रोकना होगा. जल्द ही डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री CCTV की निगरानी में हो सकती है.
लाइसेंसी रिटेल दुकानों के लिए CCTV अनिवार्य, रिकॉर्ड भी रखना होगा
सरकार ने लाइसेंस वाली रिटेल दुकानों पर CCTV लगाने का प्रस्ताव दिया है. CCTV रिकॉर्डिंग 3 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी. यह नियम डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की सप्लाई पर लागू होगा.
हालांकि थोक बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है. ड्राफ्ट नियम में 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में बदलाव किया गया है. आपत्तियों और सुझावों के लिए 30 दिन का समय दिया गया है. सरकार की ओर नियम में बदलाव को लेकर कहा गया है कि इसका मकसद दवा देने की प्रक्रिया में ज़्यादा जवाबदेही लाना है.
कफ सिरप की जमकर होती है तस्करी
मालूम हो कि बीते 3 सितंबर को ही यूपी में कोडीन कफ सिरप कारोबार और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी. यूपी एसटीएफ ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदा जिले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था.
एसटीएफ की टीम ने इनके कब्जे से करीब तीन करोड़ रुपए कीमत की 30 हजार शीशियां अवैध कोडीन कफ सिरप बरामद की हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांदा निवासी धीरेन्द्र कुमार, अतर्रा निवासी प्रवीण कुमार उर्फ लकी और रोहित पांडेय, हापुड़ निवासी शेखर सिंह के रूप में हुई है.
एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अंतरराज्यीय गिरोह दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध कोडीन कफ सिरप की खेप लाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में सप्लाई कर रहा है. इस पर गुरुवार को एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज की टीम बांदा में मौजूद थी.
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