चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री भारत आ रहे हैं उनके फुली वैक्सीनेट होना जरूरी है. यात्रा में फ्लाइट के दौरान या फिर एयरपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और इंटरनेशल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग करने का निर्देश दिया गया. 24 दिसंबर से यह लागू होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी मुसाफिर में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट किया जाएगा. ऐसे यात्री को आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर में ट्रीटमेंट कराना होगा. सरकार के मुताबिक, संबंधित एयरलाइंस द्वारा क्रमरहित रूप से कोविड टेस्टिंग के लिए प्रत्येक उड़ान में यात्रियों को चुना जाएगा.
बताया जा रहा है कि एक उड़ान में कुल यात्रियों का 2% आगमन पर एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग से गुजरना सुनिश्चित करेगा. एयरलाइन द्वारा ऐसे यात्रियों की पहचान की जाएगी. सैंपल देने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा. पॉजिटिव रिपोर्ट वाले सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा.
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब हवाई यात्रा से 72 घंटे पहले की गई आरटी-पीसीआर जांच की जानकारी भरने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है. यह नियम चीन और अन्य देशों (जहां कोरोन के मामले बढ़ रहे हैं) से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे. फॉर्म में कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जानकारी भी भरनी होगी.
चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई थी. इसके बाद सूत्रों ने बताया था कि दुनिया के कुछ हिस्सों में मामलों में हाल में हुई वृद्धि के कारण चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर यात्रियों की रैंडम जांच की जाएगी.
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