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This Article is From May 01, 2020

Lockdown-3: ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन यह होगी पाबंदी

Lockdown: दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी, एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे

Lockdown-3: ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन यह होगी पाबंदी
Lockdown के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल सकेंगी.
नई दिल्ली:

Lockdown-3: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण रोकने के लिए 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रान जोन में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुल जाएंगी लेकिन इन दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे.

लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना, शहरी परिसरों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रखने की अनुमति होगी. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे.

सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे. शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक दफ्तर आएंगे.

रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी. व्यक्तियों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने-जाने की इजाजत होगी. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर अब दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी.

कोरोना वायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था जिसे सरकार ने दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. अब 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है. उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था. लॉकडाउन के नये दिशानिर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.

शुक्रवार को ही सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर अलग-अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था. इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो देश के जिलों को कोरोना के बढ़ते खतरे के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में बांटने के आधार पर किया गया है. सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी.

वहीं लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है. देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. ‘कंटेनमेंट ऑपरेशन' के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से अपनाया जाएगा. तीन मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है.

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