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This Article is From Apr 19, 2018

जज लोया केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए दस सवाल

कांग्रेस का कहना है कि अभी भी इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

जज लोया केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए दस सवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज लोया की मौत मामले में एसआईटी जांच की मांग से संबंधित याचिका ठुकराने के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है. कांग्रेस का कहना है कि अभी भी इस मामले में कई सवाल अनसुलझे हैं. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि जज लोया सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे. 

इस मामले में भाजपा के राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम आया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कई सवाल बाकी हैं और मौत की जांच का मामला काफी गंभीर है. उन्होंने बिंदुवार सवाल उठाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था और न्यायपालिका के मसले पर राजनीति करने के लिए माफी मांगने की मांग की थी. 

ये हैं कांग्रेस के दस सवाल -  
1- जांच के बिना नहीं बता सकते हैं कि मौत प्राकृतिक थी या नहीं
2- SC के सामने वो तथ्य नहीं रखे गए जिनसे मौत पर शक हो रहा है 
3- लोया के साथी जजों का बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ है
4- पुलिस के सामने किसी का बयान क़ानूनन मान्य नहीं
5- अगर मौत प्राकृतिक है तो जांच से डर क्यों? 
6- SC के फ़ैसले को तोड़-मरोड़कर राजनीति कर रही है BJP
7 -  जज लोया की मौत का हार्ट अटैक से मौत बताया गया था. लेकिन ईसीजी की रिपोर्ट में ऐसा नहीं है
8 - नागपुर में जज लोया की सुरक्षा को हटा दिया गया था और वह मुंबई से नागपुर ट्रेन से गए थे
9 - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनका नाम गलत क्यों लिखा गया था
10 - परिवार को जज लोया के कपड़ों में खून मिला था. उनकी मौत के बाद दो अन्य जजों की भी मौत हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं -
सीबीआई जज बीएच लोया की मौत के मामले में स्वतंत्र जांज की जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है.

VIDEO: जज लोया केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के 10 सवाल

कोर्ट ने इस याचिका में कोई तर्क नहीं पाया है. यही वजह है कि इस स्वतंत्र जांच वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाया है. बता दें कि कोर्ट को तय करना था कि लोया की मौत की जांच SIT से कराई जाए या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के बयान पर हम संदेह नहीं कर सकते. कोर्च ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई मैदान में की जानी चाहिए, कोर्ट में नहीं. कोर्ट ने माना है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक है. कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

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