
नवसारी की एक अदालत ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 2017 के एक मामले में 99 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें पटेल पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुसने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया गया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.ए. धधल की अदालत ने वंसदा सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 447 (अवैध रूप से प्रवेश करना) के तहत दोषी ठहराया. जलालपुर पुलिस ने मई 2017 में पटेल और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें सात दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा.
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