पति से मिल सकती है हादिया
सलेम:
हादिया अपनी पढ़ाई पूरी करने तमिलनाडु के सलेम के होमियोपैथी कॉलेज पहुंची है. जहां अपने पति से मिलने की उसकी तमन्ना पूरी होती दिख रही है. उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि कॉलेज से मंजूरी लेकर वो अपने पति से मिल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में हादिया : कानून की बजाए प्रोग्रामिंग से फैसला क्यों?
एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रिंसिपल ने कहा कि मेरी मंजूरी से वो अपने पति समेत हर किसी से मिल सकती है. पिता के घर से 6 महीने बाद आजाद हुई हादिया को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सलेम ले जाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को पढ़ाई पूरा करने का निर्देश दिया है.
प्रिंसिपल ने कहा कि वो हमारे यहां कॉलेज हॉस्टल ज्वाइन कर रही है. वो कॉलेज ज्वाइन करने आई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है. उसे हर वक्त पुलिस की सुरक्षा मिलेगी. हम दूसरे छात्रों की तरह ही उसका स्वागत करते हैं. दूसरे छात्र भी कॉलेज में उसका स्वागत करेंगे.
केरल लव जिहाद मामला: SC ने कहा, पति अभिवावक नहीं हो सकता, पत्नी उसकी जायदाद नहीं
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हादिया के पिता केएम अशोकन ने उसके पति शेफीन जहां को आतंकी बताते हुए कहा कि वो अपने परिवार में एक आतंकी को नहीं रख सकते. शेफीन जहां आतंकी है और बाद में ये कोर्ट में भी साबित हो जाएगा.
VIDEO: हादिया को माता-पिता से चाहिए आजादी
हादिया के पिता ने कहा कि इस्लाम धर्म कबूलने के हादिया सीरिया जाना चाहती थी, लेकिन उसे सीरिया की हकीकत का पता नहीं है. मुझे डर था कि इन सबके बीच उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ख़ुशी है कि कोर्ट ने उसे पढ़ाई पूरा करने का आदेश दिया है.
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प्रिंसिपल ने कहा कि वो हमारे यहां कॉलेज हॉस्टल ज्वाइन कर रही है. वो कॉलेज ज्वाइन करने आई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है. उसे हर वक्त पुलिस की सुरक्षा मिलेगी. हम दूसरे छात्रों की तरह ही उसका स्वागत करते हैं. दूसरे छात्र भी कॉलेज में उसका स्वागत करेंगे.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हादिया के पिता केएम अशोकन ने उसके पति शेफीन जहां को आतंकी बताते हुए कहा कि वो अपने परिवार में एक आतंकी को नहीं रख सकते. शेफीन जहां आतंकी है और बाद में ये कोर्ट में भी साबित हो जाएगा.
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हादिया के पिता ने कहा कि इस्लाम धर्म कबूलने के हादिया सीरिया जाना चाहती थी, लेकिन उसे सीरिया की हकीकत का पता नहीं है. मुझे डर था कि इन सबके बीच उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ख़ुशी है कि कोर्ट ने उसे पढ़ाई पूरा करने का आदेश दिया है.
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