नई दिल्ली:
जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चंद्रशेखर की मौत के तीनों अभियुक्तों इलियास बारी, ध्रुव कुमार जायसवाल और शेख मुन्ना खान को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इससे पूर्व पटना की सीबीआई कोर्ट ने तीनों को दोषी माना था। चंद्रशेखर की मौत 15 साल पहले 1997 में हुई थी जब तीन लोगों ने उसको और दो अन्य लोगों को एक रैली के दौरान गोली मार दी थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में दोषी ध्रुव कुमार, शेख मुन्ना खान और इलियाज बारी पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 120B के तहत आरोप लगाए थे।
इससे पूर्व पटना की सीबीआई कोर्ट ने तीनों को दोषी माना था। चंद्रशेखर की मौत 15 साल पहले 1997 में हुई थी जब तीन लोगों ने उसको और दो अन्य लोगों को एक रैली के दौरान गोली मार दी थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में दोषी ध्रुव कुमार, शेख मुन्ना खान और इलियाज बारी पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 120B के तहत आरोप लगाए थे।
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