नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी सहायक और तीन अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप तय किए। इससे इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया। इन लोगों को कश्मीर घाटी में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन को धन मुहैया कराने के लिए कथित तौर पर हवाला गिरोह चलाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
जिला न्यायाधीश एचएस शर्मा ने गिलानी के करीबी सहायक गुलाम मोहम्मद भट, मोहम्मद सिद्दीक गनई और गुलाम जिलानी लिलू और फारूक अहमद डग्गा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों को विस्तार से आरोप स्प्ष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने अपना गुनाह नहीं कबूला है।’’ उन्होंने कहा कि मुकदमा 16 अप्रैल से शुरू होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें उन्हें 2008 के बाद तीन सालों के भीतर हवाला माध्यमों के जरिए पाकिस्तान से 4.57 करोड़ रुपये से अधिक रकम हासिल करने के लिए अभ्यारोपित किया गया। यह धन घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के लिए हासिल किया गया था।
जिला न्यायाधीश एचएस शर्मा ने गिलानी के करीबी सहायक गुलाम मोहम्मद भट, मोहम्मद सिद्दीक गनई और गुलाम जिलानी लिलू और फारूक अहमद डग्गा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों को विस्तार से आरोप स्प्ष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने अपना गुनाह नहीं कबूला है।’’ उन्होंने कहा कि मुकदमा 16 अप्रैल से शुरू होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें उन्हें 2008 के बाद तीन सालों के भीतर हवाला माध्यमों के जरिए पाकिस्तान से 4.57 करोड़ रुपये से अधिक रकम हासिल करने के लिए अभ्यारोपित किया गया। यह धन घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के लिए हासिल किया गया था।
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