नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को "आतंकवादी कृत्य" की कानूनी परिभाषा को नया रूप दिया है. नए क्रिमिनल कोड में फर्जी नोट चलाना और सरकार को धमकाने के लिए अपहरण, किसी को घायल करने और उसकी मौत का कारण बनना भी अब आतंकवाद की श्रेणी में होगा. इसके साथ ही क्रूरता को पुन: परिभाषित किया गया है, जिसमें एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य (Woman's Mental Health) को नुकसान पहुंचाना शामिल है.