
- सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है
- कोर्ट ने हेमंत मालवीय को आदेश दिया है कि वे दस दिन के अंदर सोशल मीडिया पर माफीनामा प्रकाशित करें
- मध्य प्रदेश में RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्टून मामले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले में कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि मालवीय को 10 दिनों के भीतर अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफीनामा प्रकाशित करना होगा.
मध्य प्रदेश में दर्ज मामले में मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान मालवीय की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पहले के आदेश के अनुसार माफीनामा पहले ही दाखिल कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कार्टून वाले पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा, भले ही मामला फेसबुक पोस्ट से संबंधित हो. ग्रोवर ने भरोसा दिलाया कि माफीनामा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया जाएगा.
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी कि पोस्ट को फिलहाल हटाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि जांच अभी जारी है. उन्होंने कहा कि माफीनामा इस वादे के साथ प्रकाशित होना चाहिए कि कार्टूनिस्ट भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्देश दिया कि हेमंत मालवीय को 10 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर माफीनामा प्रकाशित करना होगा. साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक जारी रहेगी.
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