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This Article is From Apr 03, 2024

क्या विपक्षी गठबंधन को INDIA कहा जा सकता है? कोर्ट ने जवाब के लिए दिया आखिरी मौका

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से INDIA नाम का उपयोग कर रहे हैं, यह हमारे महान राष्ट्र इंडिया यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए एक कारक के रूप में कार्य करेगा.

क्या विपक्षी गठबंधन को INDIA कहा जा सकता है? कोर्ट ने जवाब के लिए दिया आखिरी मौका
विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रख दिया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और विपक्षी दलों को विपक्षी राजनीतिक गठबंधन द्वारा INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) के संक्षिप्त नाम के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश के लिए एक जनहित याचिका (PIL) पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का सभी पक्षों को आखिरी मौका दिया है. न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा, "वह 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई और निपटारा करने की कोशिश करेगी."

हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए जवाब में बताया कि वह विपक्षी दलों के गठबंधन को INDIA नाम के उपयोग की मान्यता नहीं देता है. ईसीआई ने कहा, "उत्तर देने वाले प्रतिवादी (ईसीआई) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए किया जाता है."

चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी के अधिकार का प्रयोग संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार किया जाना है, हालांकि उत्तर देने वाले प्रतिवादी के पास किसी भी विपरीत कानून की अनुपस्थिति में चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित करने का अधिकार है. उत्तर देने वाले प्रतिवादी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम) की धारा 29 ए के संदर्भ में किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है. राजनीतिक गठबंधनों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है.

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र, ईसीआई और कई विपक्षी राजनीतिक दलों से जवाब मांगा था, जिसमें विपक्षी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम INDIA के इस्तेमाल के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी.

अदालत ने याचिका में नामित विपक्षी दलों से भी जवाब मांगा. याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई राजनीतिक दल अपने गठबंधन के लोगो के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर रहे हैं, जो निर्दोष नागरिकों से सहानुभूति और वोट प्राप्त करने और उन्हें उकसाने के एक उपकरण के रूप में एक और रणनीतिक कदम है या एक चिंगारी है, जो राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है, जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से INDIA नाम का उपयोग कर रहे हैं, जो न केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर हमारे महान राष्ट्र इंडिया यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए एक कारक के रूप में कार्य करेगा.

याचिका में कहा गया है कि यदि INDIA का उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एक संक्षिप्त शब्द के रूप में किया जाता है, और इसके पूर्ण रूप Indian National Developmental Inclusive Alliance में नहीं किया जाता है, तो इससे निर्दोष नागरिकों के बीच भ्रम की भावना पैदा होगी. यदि गठबंधन यानी INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे इस तरह पेश किया जाएगा कि समग्र रूप से भारत हार गया है, जिससे देश के निर्दोष नागरिकों की भावना फिर से आहत होगी, जिससे देश में राजनीतिक हिंसा हो सकती है.

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