दिल्ली में दिवाली (Diwali) पर पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है. गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके साथ ही लोगों से अपील भी की है कि इस दीपावली दिए जलाएं, पटाखे नहीं फोड़े. लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी. इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी. यहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे.
दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है. जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं. गोपाल राय ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है. 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 बिंदुओं का विंटर एक्शन प्लान जारी किया था. इसी के तहत कदम उठाए गए हैं.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने केंद्र के साथ बैठक की थी. केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि जिस तरह के प्रतिबंध दिल्ली में लगाए गए हैं, वैसे ही एनसीआर में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए. ताकि दिल्ली की हवा में बाहर का प्रदूषण न आए.
दिल्ली में 2020 से दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध है. इसके अलावा हरियाणा ने पिछले साल अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि पाबंदियों के बावजूद दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े थे.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं