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सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी : संसद में अपने साथ कितने पैसे रख सकते हैं सांसद? यह है नियम

राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली, सत्ता पक्ष ने किया हंगामा

सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी : संसद में अपने साथ कितने पैसे रख सकते हैं सांसद? यह है नियम
राज्यसभा में नोटों का बंडल मिलने पर हंगामा हुआ.
नई दिल्ली:

संसद के उच्च सदन, यानी राज्यसभा (Rajya Sabha) में गुरुवार को कांग्रेस (Congress) के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की सीट के नीचे 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली. इस गड्डी में 100 नोट हैं. इसको लेकर शुक्रवार को संसद में भारी हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष ने इस मामले को लेकर नारेबाजी की. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस घटना की जांच का आदेश दे दिया है. सवाल यह है कि राज्यसभा में यह नोट कहां से आए और कौन लाया? संसद में पैसा ले जाने के बारे में क्या है नियम? यहां इस बारे में विस्तार से जान लीजिए.     

संसद के अंदर कोई भी सदस्य कितना पैसा साथ में लेकर जा सकता है, इसकी क्या कोई सीमा होती है? इसका 
जवाब है कि इस बारे में न तो कोई नियम है, न ही पैसा ले जाने की कोई सीमा होती है. हालांकि सदन में पैसे दिखाना गलत माना जाता है. साथ ही संसद भवन परिसर में बहुत बड़ी तादाद में पैसे का इस्तेमाल करना भी गलत माना जाता है.

लोकसभा के नियम 349 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सदस्य का आचरण सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाला है या उसका आचरण अस्वीकार्य माना जाता है, तो सभापति (स्पीकर) के पास उस सदस्य को सदन से बाहर निकालने या उसे निलंबित करने का अधिकार होता है.

नियम 349 का उद्देश्य

इस नियम का उद्देश्य सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना है. यह सुनिश्चित करना कि चर्चा और कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चल सके. 

कार्यप्रणाली

1. यदि किसी सदस्य का व्यवहार नियमों का उल्लंघन करता है, तो स्पीकर उस सदस्य को चेतावनी दे सकते हैं.
2. यदि चेतावनी के बाद भी सदस्य अनुशासनहीनता करता है, तो नियम 349 के तहत उसे सदन से बाहर किया जा सकता है.
3. स्पीकर के निर्णय को तत्काल लागू किया जाता है.

यह नियम संसदीय प्रक्रियाओं की मर्यादा बनाए रखने और सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि, "मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान, सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है."

नोटों की गड्डी पर नहीं किया किसी ने दावा

जगदीप धनखड़ ने बताया कि गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली थी. 

नोटों की गड्डी पर शुक्रवार को सुबह तक जब किसी ने दावा नहीं किया तो सभापति ने सदन की परिपाटी का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की. उन्होंने कहा, ‘‘कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने संभवत: सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की. यह सीट फिलहाल तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है.'' 

सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपये के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली. 

अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई हैरानगी

अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी सीट के नीचे नोटों की गिड्डी मिलने की बात पर हैरानी जताई. सिंघवी ने कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि वे सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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