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लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल... जानिए फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर कहां-कहां चला बुलडोजर

दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एमसीडी ने लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल समेत अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया.

लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल... जानिए  फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर कहां-कहां चला बुलडोजर
  • दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई
  • लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल समेत कई जगहों पर कार्रवाई हुई
  • पत्थरबाज़ी में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज ए इलाही मस्जिद के आसपास देर रात अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ. इस कार्रवाई में लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल जैसे ढांचे को गिरा दिया गया. एमसीडी के मुताबिक, मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी हिस्से पर बने सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.

कार्रवाई के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, पुलिस ने बताया कि पत्थरबाज़ी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाज़ों की पहचान कर FIR दर्ज की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पत्थरबाज़ी की उम्मीद नहीं थी और इसमें करीब 25-30 लोग शामिल थे. फिलहाल इलाके में BNA की धारा 164 लागू है और रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. ट्रैफ़िक पर सख्ती है, लेकिन 11 बजे के बाद इसमें ढील दी जा सकती है.

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 इस मस्जिद का नाम हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ गया है., आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी, जिसने 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास कार ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट से पहले इसी मस्जिद में गया था. वह यहां 10 मिनट से ज्यादा रुका था. इस विस्फोट में 15 लोगों की जान गई थी. सीसीटीवी फुटेज में उमर उन नबी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है. अदालत ने शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका मस्जिद की प्रबंध समिति ने दायर की थी.अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.

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एमसीडी ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के 12 नवंबर 2025 के आदेश के बाद की है, जिसमें तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था. अतिक्रमण में सड़क का हिस्सा, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और निजी डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल थे. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.

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लेखक के बारे में
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रवीश रंजन शुक्ला
Senior Special Correspondent
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