मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा
नई दिल्ली:
बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जवाब पर हैरानी जताई है. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा कहीं छिप गई हैं. वह हमें मिल नहीं पा रही हैं. हालांकि, इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि बड़ी अजीब बात है. बिहार सरकार को पता ही नहीं कि उसकी पूर्व मंत्री कहां हैं.
मुजफ्फरपुर कांड : सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी, कहा- बिहार सरकार कल बताए क्या किया
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जिससे कि आरोपी जमानत न ले सके. बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मंजू वर्मा के पति पर भी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संपर्क रखने की वजह से गाज गिरी थी. मंजू वर्मा को बिहार सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर सुप्रीम कोर्ट बोला- 'बेहद डरावना और भयावह... बिहार सरकार कर क्या रही है?'
इससे पहले मंगलवार (30 अक्टूबर) को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि मंजू वर्मा बिहार सरकार की ही पूर्व मंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं. बिहार सरकार कल तक बताए कि मंजू वर्मा के मामले में क्या हुआ है? दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया.
बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं की छात्रा से परिवारवालों के सामने गैंगरेप...
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा शेल्टर होम में बच्चियों को ड्रग्स दिया गया. यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है. कोर्ट ने सीबीआई की धीमी जांच पर भी सवाल उठाये. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच टीम के अफसरों के ट्रांसफर पर भी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो कल तक 20 सितंबर की टीम और अब की टीम की सूची दाखिल करे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच टीम में बदलाव नहीं होगा. दूसरी तरफ, इस मामले में बिहार के बेगूसराय के एसपी ने कहा कि मंजू वर्मा के खिलाफ आरोपों को अभी तक सही नहीं पाया गया है. इसलिये उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जिससे कि आरोपी जमानत न ले सके. बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मंजू वर्मा के पति पर भी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संपर्क रखने की वजह से गाज गिरी थी. मंजू वर्मा को बिहार सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था.
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इससे पहले मंगलवार (30 अक्टूबर) को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि मंजू वर्मा बिहार सरकार की ही पूर्व मंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं. बिहार सरकार कल तक बताए कि मंजू वर्मा के मामले में क्या हुआ है? दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा शेल्टर होम में बच्चियों को ड्रग्स दिया गया. यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है. कोर्ट ने सीबीआई की धीमी जांच पर भी सवाल उठाये. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच टीम के अफसरों के ट्रांसफर पर भी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो कल तक 20 सितंबर की टीम और अब की टीम की सूची दाखिल करे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच टीम में बदलाव नहीं होगा. दूसरी तरफ, इस मामले में बिहार के बेगूसराय के एसपी ने कहा कि मंजू वर्मा के खिलाफ आरोपों को अभी तक सही नहीं पाया गया है. इसलिये उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
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