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वोटर कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं! इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट -जानिए कौन-कौन से हैं

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटर कार्ड न होने पर भी आप मतदान कर सकते हैं. शर्त यह है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. जानिए उन दस्तावेजों के नाम जिनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं.

वोटर कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं! इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट -जानिए कौन-कौन से हैं
  • बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे
  • चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोटर कार्ड के बिना भी मतदान की सुविधा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं
  • मतदान केंद्रों पर पहचान सत्यापन के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र के साथ बारह वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे
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पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हालांकि कुछ मतदाता परेशान हैं कि उनके पास वोटर कार्ड नहीं है ऐसे में वो किस तरह से वोट डाल पाएंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज बताया है जिसके आधार पर मतदाता वोट डाल सकते हैं. 

आयोग की तरफ से जारी किये गए हैं आदेश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि हर नागरिक को आसानी से मतदान करने का अधिकार मिले. आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का impersonation यानी प्रतिरूपण रोकने के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया था, लेकिन अब वैकल्पिक दस्तावेजों से भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी.

वोटर कार्ड नहीं है तो इन दस्तावेजों के आधार पर डाल सकते हैं वोट

  1. आधार कार्ड

  2. मनरेगा जॉब कार्ड

  3. बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक

  4. आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य कार्ड

  5. ड्राइविंग लाइसेंस

  6. पैन कार्ड

  7. NPR स्मार्ट कार्ड

  8. पासपोर्ट

  9. पेंशन दस्तावेज

  10. सरकारी सेवा पहचान पत्र

  11. सांसद/विधायक का आधिकारिक आईडी

  12. सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड (निःशक्तता कार्ड)

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