सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को बड़ी राहत दी है और कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का संरक्षण बढ़ाते हुए कहा कि उनके विदेश जाने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी. मामले की अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि वो दुबई जाना चाहते हैं. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगा दी थी. साथ ही गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, हालांकि ED को उन्हें 24 घंटे पूर्व नोटिस देकर कोलकाता में पूछताछ करने की अनुमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ED कोलकाता में पूछताछ करती है तो राज्य सरकार ED को सहयोग करे और उसके अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करे. अदालत राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की रुकावट और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी. हाईकोर्ट अभिषेक बनर्जी की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है.
अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय( ED) की तरफ से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ED ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बंगाल में कथित कोयला तस्करी से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में 29 मार्च को पेश होने के लिए तलब किया था.
- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा था कि वह TMC नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि वो ये आदेश जारी करेगा कि कोलकाता में ED अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए और पूछताछ में कोई बाधा ना आए.
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