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This Article is From Jan 24, 2014

बीरभूम में पंचायत के आदेश पर लड़की से गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जिला जज से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा है कि वह घटनास्थल पर जाकर इस मामले की जांच करे और एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दे।

दरअसल, बीरभूम जिले में यह वारदात सोमवार को हुई थी, जब गांव की भीड़ ने दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करने की सजा के तौर पर लड़की के साथ गैंगरेप का आदेश दिया। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस को 13 आरोपियों के नाम बताए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 6 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उधर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पश्चिम बंगाल महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और खाप पंचायत के खिलाफ जांच कराने का फैसला किया है। महिला आयोग के मुताबिक, इस मामले में जांच के आदेश आज दिए जाएंगे और जिले के एसपी को जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी।

सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि प.बंगाल में महिला को निशाना बनाया जा रहा है। ममता सरकार में अपराधियों को बचाया जा रहा है। वहां उनका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है।

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