
वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
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आधार के इस्तेमाल पर बोले जेटली
'बैंक और टेलिकॉम कंपनियों को दी जा सकती है आधार के इस्तेमाल की छूट'
जेटली ने कहा कि अदालत का फैसला ‘‘काफी अच्छा फैसला" है
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वित्त मंत्री ने एचटी लीडरशिप समिट में कहा, "आधार नागरिकता से जुड़ी पहचान नहीं है." बल्कि यह एक व्यवस्था है. लोगों को विभिन्न सरकारी सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने की एक प्रणाली होनी चाहिये. यही आधार का मुख्य उद्देश्य है." उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आधार के ज्यादातर उद्देश्यों को सही ठहराया है. आधार के जिन कामों को वैध नहीं ठहराया गया है वह दो श्रेणियों में आते हैं. जिनमें से एक अनुरूपता का सिद्धांत है कि आधार इन मामलों में मदद करेगा और उसके बाद इसे उचित कानून के तहत किया जायेगा.
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जेटली ने कहा, "सारा तर्क यह दिया जा है कि निजी कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं कर सकतीं हैं. इसमें धारा 57 है, जो यह कहती है कि आप दूसरों को कानूनी तरीके से या फिर अनुबंध के जरिये प्राधिकृत कर सकते हैं. जिसे निरस्त किया गया है वह अनुबंध के जरिये प्राधिकृत करने वाले हिस्से को निरस्त किया गया है.’’ जेटली ने कहा कि कानूनी प्रावधान से मोबाइल फोन और बैंकों खातों को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है.
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हालांकि, जेटली ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस उद्देश्य के लिए सरकार की संसद में कानून में संशोधन की कोई योजना है. वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायालय ने आयकर जैसे कई क्षेत्रों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी है.
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