
दिल्ली की एक अदालत ने ‘शिवलिंग पर बिच्छू' बयान के लिए कांग्रेस के नेता शशि थरूर के खिलाफ सोमवार को एक जमानती वारंट जारी किया. पीएम मोदी का जिक्र करते हुए ‘शिवलिंग पर बिच्छू' संबंधी थरूर के कथित बयान को लेकर दर्ज एक आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में पेश नहीं होने पर अदालत ने यह जमानती वारंट जारी किया है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने 27 नवम्बर के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ वारंट जारी किया. कोर्ट ने यह वारंट थरूर और उनके वकील के अदालत के सामने उपस्थित नहीं होने पर जारी किया है.
मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर पर भी कोर्ट के सामने पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया. हालांकि, एक जूनियर वकील ने बब्बर का प्रतिनिधित्व किया. अदालत ने कहा, 'न तो शिकायतकर्ता और न ही उनका मुख्य वकील मौजूद है. शिकायतकर्ता की ओर से छूट दिये जाने का आवेदन दिया गया है, जो अस्पष्ट है. आवेदन में कहा गया है कि वह व्यक्तिगत कठिनाई में है लेकिन क्या ‘कठिनाई' है, इस बारे में आवेदन में नहीं बताया गया है.'
कोर्ट ने कहा, 'शिकायतकर्ता के अनुपस्थित रहने की वजह से मौजूदा शिकायत को खारिज करने की जगह नरम रुख अपनाया जा रहा है. उनपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रीय जिला, तीस हजारी अदालत में जमा कराया जाए.' कोर्ट ने थरूर और उनके वकील के भी पेश नहीं होने का जिक्र किया. उसने कहा कि वह 'नरम रुख' अपना रही है और आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट और उनके जमानतदार को 27 नवम्बर को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है.
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