विज्ञापन
4 years ago
नई दिल्ली:

Babri Demolition Case Live Update: CBI की स्पेशल कोर्ट ने 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष अदालत के जज एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी. यह एक आकस्मिक घटना थी. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी. स्पेशल कोर्ट के जस्टिस एस के यादव ने 16 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था. हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान अलग-अलग कारणों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके. 

रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस

2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था लेकिन विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है
निर्णय अपेक्षित था: शिवसेना सांसद संजय राउत
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया 
लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर लड्डू बांटे गए

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर लड्डू बांटे गए. 

कोर्ट के फैसले के बाद बोले लाल कृष्ण आडवाणी 

लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
पवन पांडे (49 आरोपियों में शामिल एक नाम)

बाबरी विध्वंस मामले के फैसले पर हम बहुत खुश हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें कोई साजिश नहीं थी. विश्व हिंदू परिषद ने साजिश नहीं की थी बल्कि इसे रोकने का प्रयास किया था. 
मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के फैसले को एतिहासिक करार दिया 

बाबरी विध्वंस मामले के 49 आरोपियों में से एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने CBI के स्पेशल कोर्ट के फैसले को एतिहासिक बताते हुए कहा कि फैसले से साबित हो गया कि यह पूर्व नियोजित नहीं था. 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी विंध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
आडवाणी, जोशी सहित सभी आरोपी बरी 

CBI की स्पेशल कोर्ट ने 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी. यह एक आकस्मिक घटना थी. 

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी समेत 6 सदस्य 
जज साहब जजमेंट देने के लिए सीट पर बैठे

फैसला सुनाये जाने से ऐन पहले सभी अभियुक्तों के वकीलों ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के तहत जमानत के कागजात पेश किये. यह एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी और इसका दोषसिद्धि या दोषमुक्त होने से कोई लेना-देना नहीं है.

 कोर्ट को परिस्थिति बताई जाएगी

6 लोग जो उपस्थित नही हैं उनके बारे में  कोर्ट को परिस्थिति बताई जाएगी निर्णय कोर्ट करेगा कि वीडियो कांफ्रेंस करें या निर्णय सुनाएं. 
 कोर्ट को परिस्थिति बताई जाएगी

6 लोग जो उपस्थित नही हैं उनके बारे में  कोर्ट को परिस्थिति बताई जाएगी निर्णय कोर्ट करेगा कि vc करे या निर्णय सुनाए. 
बाबरी मामले में सुनवाई शुरू 

जज अपने रजिस्टरार से पूछ रहे हैं कि कौन-कौन उपस्थित नहीं और उनकी तरफ़ से क्या एप्लीकेशन लगाई गई है
Babri Demolition Case Live Updates: 28 साल बाद फैसला

बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास, सतीश प्रधान के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं. फैसला जल्द आने वाला है. बता दें कि इस मामले में कुल 49 आरोपी थे. 17 की मृत्यु हो चुकी है. शेष 32 में से 6 पेश नहीं हुए हैं और 26 हाजिर हैं.
Babri Demolition Case Live Updates: कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत आज बाबरी मामले में फैसला सुनाने वाली है. एहतियातन कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं.
Babri Demolition Case Live Updates: अदालत पहुंचे कई आरोपी

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, बाबरी विध्वंस केस में अब से कुछ देर में फैसला आने वाला है. मामले में आरोपी साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, चंपत राय और पवन पांडे अदालत पहुंच गए हैं.
Babri Demolition Case Live Updates: विशेष न्यायाधीश एसके यादव पहुंचे अदालत

बाबरी मामले में 28 साल बाद अब से कुछ देर में फैसला आने वाला है. सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे. विशेष न्यायाधीश एसके यादव अदालत पहुंच चुके हैं. वह आज ही रिटायर हो रहे हैं. उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले विस्तार दिया गया है.
Babri Demolition Case Live Updates: साक्षी महाराज के वकील प्रशांत अटल से NDTV की बातचीत

बाबरी मामले में एक आरोपी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के वकील प्रशांत अटल ने कहा, 'साक्षी महराज व अन्य आरोपी बरी होंगे. सीबीआई ने तत्कालीन सरकारों के दबाव में आरोपी बनाया. सीबीआई ने जान-बूझकर फंसाया. किसी ने वहां कार सेवकों को बाबरी ढहाने के लिए नहीं उकसाया था. जय श्री राम का नारा लगाना भड़काना नहीं होता.' बता दें कि अगर तीन साल से ज्यादा सजा हुई तो बेल हाईकोर्ट से होगी. अगर पांच साल से ज्यादा सजा हुई तो फिर वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान हो चुकी है मौत

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सुबूत अदालत में पेश किए. इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिनमें से 17 की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है. 
मामले का निपटारा 30 सितंबर तक करने के आदेश

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी .
आज सुनाया जाएगा फैसला

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 1992 में मुगलकालीन बाबरी मस्ज्दि ढहाए जाने के मामले पर बहुप्रतिक्षित फैसला आज सुनाएगी. 

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Previous Article
आंसू, गम, गुस्‍सा : करवा चौथ पर अधूरी वीडियो कॉल... गांदरबल में आतंक के दर्द की 4 कहानियां
बाबरी केस Live Updates : CBI विशेष कोर्ट ने कहा - विध्वंस सुनियोजित नहीं था, गुंबद पर चढ़े थे असामाजिक तत्व
छत्‍तीसगढ़: मोहंदी में नक्‍सलियों ने किया ब्‍लास्‍ट, ITBP के कई जवान घायल
Next Article
छत्‍तीसगढ़: मोहंदी में नक्‍सलियों ने किया ब्‍लास्‍ट, ITBP के कई जवान घायल
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com