समलैंगिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे अटार्नी जनरल वेणुगोपाल

समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

समलैंगिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे अटार्नी जनरल वेणुगोपाल

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मंगलवार को समलैंगिकता के मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में पेश होने से खुद को अलग कर लिया. 

अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित विधि अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी है जो प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ के सामने इस मामले को संभाल रहे हैं. वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है.

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उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चूंकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को फिर से अपराध की श्रेणी में लाने के 2013 के फैसले के खिलाफ दायर उपचारात्मक याचिका के संबंध में अदालत में पेश हुये थे, इसलिये वह सरकार का रुख रखने की स्थिति में नहीं है. 

वेणुगोपाल ने कहा , ‘मैं इस मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा क्योंकि मैं उपचारात्मक याचिका के समय पेश हुआ था. मैं अब अटार्नी जनरल के रूप में पेश नहीं हो रहा हूं.’   (इनपुट भाषा से)

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