विज्ञापन

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस को न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट, मुख्तार अंसारी गैंग की भी बढ़ी मुश्किलें

आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, '15 अप्रैल 2023 की घटना, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला, पुलिस की लापरवाही का नतीजा नहीं थी और न ही उनके लिए घटना को टालना संभव था.'

अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस को न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट, मुख्तार अंसारी गैंग की भी बढ़ी मुश्किलें
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुवार को न्यायिक आयोग की तरफ से यूपी पुलिस को अतीक अहमद हत्याकांड के मामले में क्लीन चिट दे दी. वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है. गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने 'पूर्व नियोजित साजिश' या 'पुलिस की लापरवाही' की संभावना से इनकार किया है. आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन उप्र विधानसभा में पेश की गई. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग को 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया था.

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला, '15 अप्रैल, 2023 की घटना जिसमें प्रयागराज के शाहगंज थाना अंतर्गत उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तीन अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसे राज्य पुलिस द्वारा अंजाम दी गई पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा नहीं कहा जा सकता.'

आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, '15 अप्रैल 2023 की घटना, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला, पुलिस की लापरवाही का नतीजा नहीं थी और न ही उनके लिए घटना को टालना संभव था.' यह देखते हुए कि अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताया था, आयोग ने मीडिया को 'ऐसी घटनाओं को कवर करते समय कुछ संयम बरतने' का सुझाव भी दिया.

आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी भी मीडिया संस्थान को संबंधित अधिकारियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जायेगा. विशेषकर किसी सनसनीखेज (अपराधिक घटना )सार्वजनिक महत्व की घटना के मामले में, ताकि जांच एजेंसी के रास्ते में किसी भी बाधा से बचा जा सके और इसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा भी हो सके.

आयोग ने दिए कई सुझाव
आयोग ने सुझाव दिया कि 'मीडिया को किसी भी घटना/घटना का इस तरह से सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे आरोपी/पीड़ितों की गतिविधियों के साथ-साथ उक्त घटना के संबंध में पुलिस की गतिविधियों के बारे में योजना/सूचना मिल सके.'

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'मीडिया को किसी भी अपराध की जांच के चरणों जैसे कि आरोपी को आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए ले जाने के बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए.' इसमें कहा गया है, 'जब सार्वजनिक महत्व के किसी अपराध की जांच चल रही हो, तो मीडिया को कोई भी 'टॉक शो' आयोजित करने से बचना चाहिए, जिससे चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है.'

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जो पहले से ही क्रमश: गुजरात की साबरमती जेल और बरेली जिला जेल में बंद थे, उन्हें पुलिस उमेश पाल की हत्या की पूछताछ के सिलसिले में प्रयागराज लायी थी. उमेश 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था. उमेश पाल की फरवरी 2023 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मुख्तार अंसारी गैंग की भी बढ़ी मुश्किलें
मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी  (आई एस 191 गैंग) के सहयोगी व उनकी पत्नी आफसा अंसारी सहित कुल पांच अपराधियों के विरुद्ध 50000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है. धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दक्षिण टोला थाना में मुकदमा दर्ज है. फरार चल रही है मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने आजमगढ़ में 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया. 

ये भी पढ़ें-: 

चुनाव जीतने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने क्यों की योगी आदित्यनाथ की तारीफ

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Previous Article
कोलकाता रेप-हत्या केस: सरकार से आर-पार की लड़ाई के मूड में ट्रेनी डॉक्टर, भूख हड़ताल शुरू
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस को न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट, मुख्तार अंसारी गैंग की भी बढ़ी मुश्किलें
'कोर्ट को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते': जानें क्यों मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को लगाई फटकार
Next Article
'कोर्ट को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते': जानें क्यों मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को लगाई फटकार
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com