गुवाहाटी:
हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की याचिका पर चलन से बाहर किये गये नोट उनके बैंक खातों में जमा कराने की प्रक्रिया के बारे में सोमवार को केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया. केंद्र और राज्य सरकार को दो दिसंबर तक जवाब देना है.
न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 11 कैदियों की याचिका पर आगे सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. इन कैदियों ने अपनी याचिका में करेंसी नोटों की अदला-बदली के लिए जरूरी प्रबंध करने हेतु केंद्र, असम सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जेल अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग की है.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों ने याचिका में कहा है कि जेल में बंद कैदियों के लिए 50 हजार रुपये से अधिक की पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट की नकदी जमा करने के लिए समस्या पैदा हो गई है.
चूंकि उनके परिजन जेल में बंद कैदियों के संबंधित खातों में केवल 50 हजार रुपये ही जमा करा सकते हैं, ऐसे में कैदियों ने अपील की कि उन्हें उनके पास मौजूद नकदी जमा कराने के लिए संबंधित बैंकों में जाने की अनुमति दी जाए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 11 कैदियों की याचिका पर आगे सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. इन कैदियों ने अपनी याचिका में करेंसी नोटों की अदला-बदली के लिए जरूरी प्रबंध करने हेतु केंद्र, असम सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जेल अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग की है.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों ने याचिका में कहा है कि जेल में बंद कैदियों के लिए 50 हजार रुपये से अधिक की पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट की नकदी जमा करने के लिए समस्या पैदा हो गई है.
चूंकि उनके परिजन जेल में बंद कैदियों के संबंधित खातों में केवल 50 हजार रुपये ही जमा करा सकते हैं, ऐसे में कैदियों ने अपील की कि उन्हें उनके पास मौजूद नकदी जमा कराने के लिए संबंधित बैंकों में जाने की अनुमति दी जाए.
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