बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग-ऑन-क्रूज मामले (Cruise Ship Drugs Case ) में मुंबई की मेट्रोपॉलिटन किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. लिहाजा, सप्ताहांत मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही कटेगी. आर्यन को अब जमानत के लिए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने शुक्रवार को कहा कि खान की जमानत याचिका "सुधार योग्य नहीं है". अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तर्क से सहमति जताई कि कि ड्रग्स की जब्ती हुई है, इसलिए जमानत याचिका की सुनवाई सत्र न्यायालय को करनी चाहिए. अदालत ने दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. इन तीनों को अब राहत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा.
आर्यन की जमानत याचिका के खिलाफ दलील देते हुए एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान को रिहा करने से मामले को नुकसान हो सकता है. एजेंसी ने दावा किया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. NCB ने कोर्ट में यह भी कहा कि आर्यन खान और अन्य "ड्रग्स के नियमित उपयोगकर्ता" थे.
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NCB की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, "वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं.. सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है. अगर यह कम मात्रा और एक व्यक्ति का मामला होता, तो यह अलग होता लेकिन हमारे पास बहुत सामग्री है... इस स्तर पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा डालेगी."
अचित कुमार का जिक्र करते हुए एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान को गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों से भी आमना-सामना कराना है. एनसीबी ने दावा किया कि खान के बयान के आधार पर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.
हालांकि, खान के वकील, सतीश मानशिंदे ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित किया कि एनसीबी को उनके मुवक्किल के पास व्यक्ति या उसके बैग से कोई ड्रग्स नहीं मिला है.
मानशिंदे ने तर्क दिया, "मेरे खिलाफ किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं... मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है... मुकदमा चलाने के लिए सामग्री कहां है? चूंकि मेरे पास कुछ भी नहीं मिल सका है, इसलिए मुझे उनके (अन्य आरोपी) साथ घसीटा नहीं जा सकता."
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उन्होंने कहा, "मेरे पास कुछ भी नहीं मिला. एक ग्राम या... एक औंस भी नहीं लेकिन इतने आरोप लगाए जा रहे हैं..." उन्होंने कहा, गिरफ्तारी का आधार "उनके मोबाइल पर जो कुछ मिला था, सिर्फ वही था."
मानशिंदे ने कहा, "पांच दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं निकल सका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ है ही नहीं. मैं एक सम्मानित परिवार से हूं... फरार होने की संभावना नहीं है. आरोपी जो वे कहते हैं (हैं) और जिनके संपर्क में मैं हूं वो पहले से ही उनकी हिरासत में हैं."
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि पूछताछ, जांच और अन्य लोगों के साथ आमना-सामना कराना जमानत के बाद भी हो सकता है.
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मानशिंदे ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का भी केस लड़ा था, जब उन्हें एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर गिरफ्तार किया था- और अभिनेत्री के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था. तब कोर्ट ने चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी. मानशिंदे ने इसे रेखांकित करते हुए कहा, "जब तक आप मेरे खिलाफ सामग्री नहीं दिखाते, आप मुझे पकड़ कर नहीं सकते."
23 वर्षीय आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार रात मुंबई तट पर एक क्रूज शिप पर एक पार्टी में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसे और उस समय गिरफ्तार किए गए सात अन्य लोगों को पहले गुरुवार तक एजेंसी की हिरासत में रखा गया था फिर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
न्यायाधीश ने तब कहा था, "मेरा विचार है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्याप्त समय दिया गया था," जिसके बाद मानशिंदे ने जमानत याचिका दायर की. शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन के वकील मानशिंदे सोमवार को सेशंस कोर्ट में बेल पिटीशन दायर करेंगे.
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