सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में गूगल की कथित गैर-प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं से जुड़े मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली गूगल एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की दोतरफा याचिकाओं पर सुनवाई 14 जुलाई को करेगा. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने इस मामले में गूगल की कथित गैर-प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं को लेकर 29 मार्च को एक मिश्रित फैसला सुनाया था, जिसके तहत उसने गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा था, लेकिन अपने प्ले स्टोर पर तीसरे पक्ष के कुछ ऐप स्टोर की मेजबानी की अनुमति जैसी कुछ शर्तों को समाप्त कर दिया था.
एनसीएलएटी ने गूगल द्वारा एंड्रॉयड में उसकी वर्चस्व की स्थिति का फायदा उठाने पर सीसीआई की ओर से उस पर लगाये गये जुर्माने को बरकरार रखते हुए प्रतिस्पर्धा-रोधी नियामक का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि गूगल उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा.
गूगल और सीसीआई- दोनों ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने अपील पर विचार किया और एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के अनुपलब्ध होने की दलीलों पर ध्यान देने के बाद सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम इन्हें 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे.''
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