सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक के 17 बागी विधायकों पर फैसला देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP{) के अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक की. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखी है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. अमित शाह द्वारा आयोजित बैठक में कर्नाटक के भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया. बैठक का एजेंडा यह तय करना था कि कितने बागियों को भाजपा का टिकट दिया जाए और कितने को न दिया जाए. अगर ऐसा है तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि छोड़े जाने वाले विधायकों की नाराजगी से भाजपा की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार को नुकसान नहीं पहुंचे.
कर्नाटक: अयोग्य ठहराए गए विधायकों को टिकट देने पर बीजेपी नेतृत्व करेगा फैसला
भाजपा कर्नाटक में अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रही है, जहां इसके बहुत से कार्यकर्ताओं व टिकट चाहने वालों को आशंका है कि बागी विधायकों को 'पुरस्कार' दिए जाने के कदम की वजह से उन्हें नकारा जा सकता है. राज्य के कार्यकर्ताओं के बीच पहले ही असंतोष बढ़ रहा है, जिनका मानना है कि बाहरी बागियों के लिए भाजपा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुर्बान कर सकती है.
अयोग्य ही कहलाएंगे कर्नाटक के बागी विधायक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली उपचुनाव लड़ने की अनुमति
भाजपा नेता पी मुरलीधर राव ने एक बयान में कहा, 'कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को उपचुनाव में लड़ने देने की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है. यह संवैधानिक अधिकार है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए.'
VIDEO: कर्नाटक के 17 बाग़ी विधायकों को 'सुप्रीम राहत'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं