पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में दो हफ्ते में मटेरियल सबूत पेश करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को तभी नोटिस जारी करेंगे जब इसके मामले में कोई सबूत होंगे.
दरअसल, स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि यह डील 35 सौ करोड़ की थी. नियमों के मुताबिक- वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे, लेकिन CJI ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टिया सबूत मटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे. वहीं स्वामी ने कहा कि इस मामले में CBI ने चिदंबरम से इस बारे में पूछताछ की थी, लेकिन फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की.
दरअसल, स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि यह डील 35 सौ करोड़ की थी. नियमों के मुताबिक- वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे, लेकिन CJI ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टिया सबूत मटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे. वहीं स्वामी ने कहा कि इस मामले में CBI ने चिदंबरम से इस बारे में पूछताछ की थी, लेकिन फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की.
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