अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के खाने के सैंपल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट (Department of Food Safety) की जांच में फेल हो गए हैं. डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक एम्स में छह मेस के पास तो लाइसेंस तक नहीं है. विभाग की ओर से एम्स की मेसों से सात सैंपल लिए गए थे जिनमें से चार फेल हो गए. कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में छह माह की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.
मेसों से लिए गए नमूनों में पनीर, चटनी और चिकन करी के सैंपल फेल हो गए. दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सात सैंपल लिए थे जिनमें से चार सैंपल फेल हो गए. एक सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है. विभाग ने आठ मेसों का इंस्पेक्शन किया था.
दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से फूड बिजनेस ऑपरेटर (एम्स, मेस) को नोटिस जारी किया जा रहा है. सैंपल फेल होने पर एक लाख का जुर्माना और छह महीने तक की सजा का प्रावधान है. इन मेसों में से छह के पास लाइसेंस तक नहीं है. इस मामले में छह महीने की सजा और पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान है.
एम्स के रेसिडेंट डॉक्टरों ने खाने में कीड़े, मेस में गंदगी और अनहाइजेनिक खाने की शिकायत की थी.
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