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This Article is From Feb 24, 2015

स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए अहमदाबाद के डीएम ने जिले में लगाई धारा 144

स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए अहमदाबाद के डीएम ने जिले में लगाई धारा 144
फाइल फोटो
अहमदाबाद:

गुजरात में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए अहमदाबाद के डीएम ने जिले में धारा 144 लगा दी है। राज्य में अब तक 219 लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और 3,337 लोग पीड़ित हुए हैं।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पूर्व अनुमति के बिना एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

अहमदाबाद के जिला कलेक्ट्रेट के बयान के मुताबिक, अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वाइन फ्लू का वायरस संक्रामक है और आम तौर पर भीड़ वाले स्थानों पर हवा के जरिए फैलता है।

हालांकि शादी और मैयत के जुलूस धारा 144 के नियमों के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा तमाम सार्वजनिक समारोहों को रद्द अथवा स्थगित करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर आयोजकों के लिए अधिकारियों से इसकी पहले इजाजत लेना जरूरी होगा और तमाम ऐहतियाती उपाय करने होंगे, ताकि बीमारी को फैलने का मौका नहीं मिले।

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