प्रतीकात्मक तस्वीर
मुंबई:
मुंबई की एक अदालत ने एक महिला को अश्लील ई-मेल भेजने के मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश प्रभु ने पहले सोशल साइट आरकुट के जरिए महिला से दोस्ती की। हालांकि, उसके व्यवहार की वजह से महिला ने उससे मिलना-जुलना छोड़ दिया और उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया।
बाद में महिला को अश्लील ई-मेल और फोटो मिलने शुरू हो गए। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने प्रेषक के आईपी एड्रेस का पता लगाया और पता चला कि ई-मेल प्रभु के कार्यालय से भेजे गए थे। एसप्लैनेड मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को प्रभु को दोषी ठहराया और तीन महीने साधारण कैद की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश प्रभु ने पहले सोशल साइट आरकुट के जरिए महिला से दोस्ती की। हालांकि, उसके व्यवहार की वजह से महिला ने उससे मिलना-जुलना छोड़ दिया और उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया।
बाद में महिला को अश्लील ई-मेल और फोटो मिलने शुरू हो गए। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने प्रेषक के आईपी एड्रेस का पता लगाया और पता चला कि ई-मेल प्रभु के कार्यालय से भेजे गए थे। एसप्लैनेड मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को प्रभु को दोषी ठहराया और तीन महीने साधारण कैद की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना किया।
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