विज्ञापन
This Article is From Nov 16, 2018

चंद्रबाबू नायडू की राह पर ममता, आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी CBI की 'नो एंट्री'

आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार (Mamata Banerjee) ने भी सीबीआई को राज्य में छापे मारने या जांच करने के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली.

चंद्रबाबू नायडू की राह पर ममता, आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी CBI की 'नो एंट्री'
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. (फाइल फोटो)
कोलकाता: आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार (Mamata Banerjee) ने भी सीबीआई को राज्य में छापे मारने या जांच करने के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली. राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी. आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को अपना समर्थन जताया.

यह भी पढ़े:  राज्य सरकार की मंजूरी के बिना आंध्र प्रदेश में एंट्री नहीं ले पाएगी सीबीआई, नायडू सरकार का आदेश हुआ लीक

उन्होंने कहा, 'चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया. भाजपा अपने राजनीतिक हितों और प्रतिशोध के लिए सीबीआई तथा अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.' पश्चिम बंगाल में 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को सामान्य रजामंदी दी थी. अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर कहा कि शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

यह भी पढ़ें: सीजेआई ने CBI अधिकारी से कहा- अंडमान हुआ है तबादला? अच्छी जगह है, कुछ दिन बिताएं

इससे पहले चंद्रबाबू नायडू सरकार ने (सीबीआई) को राज्य में कानून के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली थी. राज्य की प्रधान सचिव (गृह) ए आर अनुराधा द्वारा आठ नवंबर को इस संबंध में जारी एक 'गोपनीय' सरकारी आदेश गुरुवार की रात 'लीक' हो गया. आदेश में कहा गया, 'दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा छह के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को आंध प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल हेतु दी गई सामान्य रजामंदी वापस लेती है.'

यह भी पढ़ें : कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- CBI बीजेपी की ‘पिट्ठू' और ‘मुखौटा' बन गई है

बता दें, इस साल तीन अगस्त को आंध्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून सहित विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के उपक्रम के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए आंध्र प्रदेश में शक्तियों और क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को 'सामान्य रजामंदी' देने वाला सरकारी आदेश जारी किया था.

VIDEO: सीबीआई के दुरुपयोग की सियासत क्यों?


सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है. इस साल मार्च में नरेंद्र मोदी नीत सरकार से संबंध तोड़ने के बाद से नायडू आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में कर रहा है. 

(इनपुट: भाषा से भी)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com